नई दिल्ली: उन्नाव केस में पूर्व विधायक सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, बेटी बोली- 'मिलेगा न्याय' #78 *WER*
संक्षिप्त विवरण सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर 2025 को उन्नाव दुष्कर्म मामले के दोषी और पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को उसकी सजा निलंबित कर जमानत दी थी। इस फैसले पर पीड़िता ने भावुक होते हुए खुशी जताई और न्यायपालिका के प्रति अपना भरोसा जताया है। वहीं सेंगर के बेटी के दावा है कि उनके पास बेगुनाही के सबूत हैं, फैसला निष्पक्ष और सामाजिक दवाब के बजाय सबूत के आधार पर किया जाए (दावा)। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और रोक देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कुलदीप सेंगर की रिहाई पर फिलहाल पाबंदी लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें सेंगर को 23 दिसंबर 2025 को जमानत दी गई थी। अदालत ने दोषी सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अब इस मामले पर चार सप्ताह बाद विस्तार से विचार किया जाएगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि यद्यपि सजा निलंबन के आदेश...